RTI लगाने के बाद क्या होता है? जानिए 5 दिन में ट्रांसफर, 30 दिन में जवाब, 48 घंटे की Life & Liberty RTI, 40 दिन की Third Party प्रक्रिया और First Appeal की पूरी जानकारी।
RTI लगाने के बाद क्या होता है? जानिए 5 दिन, 30 दिन, 40 दिन और First Appeal की पूरी प्रक्रिया
RTI लगाने के बाद सामान्यतः 30 दिनों के भीतर जवाब देना होता है। यदि सूचना दूसरे लोक प्राधिकरण से संबंधित है तो आवेदन अधिकतम 5 दिनों में ट्रांसफर किया जा सकता है। Life and Liberty से संबंधित मामलों में 48 घंटे की समय-सीमा है। जवाब नहीं मिलने पर आवेदक धारा 19(1) के तहत First Appeal और जरूरत पड़ने पर धारा 19(3) के तहत Second Appeal कर सकता है।
RTI लगाने के बाद क्या होता है? RTI आवेदन जमा करने के बाद सामान्यतः लोक सूचना अधिकारी (PIO) को 30 दिनों के भीतर जवाब देना होता है। यदि आवेदन किसी दूसरे लोक प्राधिकरण से संबंधित है तो उसे धारा 6(3) के तहत अधिकतम 5 दिनों के भीतर ट्रांसफर किया जा सकता है। जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में 48 घंटे की विशेष समय-सीमा है। जवाब नहीं मिलने पर आवेदक प्रथम अपील और जरूरत पड़ने पर द्वितीय अपील कर सकता है।
अगर आपने भी सूचना का अधिकार यानी RTI Act 2005 के तहत आवेदन किया है, तो आवेदन जमा करने के बाद की पूरी प्रक्रिया और समय-सीमा जानना बेहद जरूरी है।
RTI लगाने के बाद कितने दिन में जवाब आता है?
सामान्य RTI आवेदन का जवाब 30 दिनों के भीतर दिया जाना चाहिए। यह समय-सीमा उस तारीख से जुड़ी होती है जब संबंधित लोक सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होता है।
अगर PIO निर्धारित समय के भीतर जवाब नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति को Deemed Refusal यानी मानी गई अस्वीकृति माना जाता है और आवेदक प्रथम अपील कर सकता है।
RTI लगाने के बाद क्या-क्या होता है?
RTI आवेदन देने के बाद सामान्यतः यह प्रक्रिया होती है:
RTI आवेदन → PIO द्वारा जांच → जरूरत होने पर दूसरे विभाग को ट्रांसफर → सूचना उपलब्ध कराना या अस्वीकृति का कारण बताना → जवाब नहीं मिलने पर First Appeal → जरूरत पड़ने पर Second Appeal
अब पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझते हैं।
1. RTI आवेदन जमा करने के बाद क्या होता है?
जब आप किसी सरकारी विभाग या लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी यानी PIO को RTI आवेदन देते हैं, तो PIO आपके आवेदन में मांगी गई सूचना की जांच करता है।
यदि सूचना उसी लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है, तो PIO उस सूचना को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू करता है।
यदि मांगी गई सूचना किसी दूसरे लोक प्राधिकरण से संबंधित है, तो आवेदन को संबंधित प्राधिकरण को ट्रांसफर किया जा सकता है।
2. RTI दूसरे विभाग में कब ट्रांसफर होती है?
RTI Act की धारा 6(3) के अनुसार यदि आवेदन में मांगी गई सूचना किसी दूसरे लोक प्राधिकरण के पास है, तो आवेदन या उसका संबंधित हिस्सा उस लोक प्राधिकरण को ट्रांसफर किया जा सकता है।
ऐसा ट्रांसफर जितनी जल्दी संभव हो और अधिकतम 5 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।
आवेदक को आवेदन ट्रांसफर किए जाने की जानकारी भी दी जानी चाहिए।
उदाहरण
अगर आपने किसी नगर पालिका में ऐसी सूचना मांग ली जो वास्तव में किसी दूसरे सरकारी विभाग के पास उपलब्ध है, तो संबंधित PIO आपकी RTI को उचित लोक प्राधिकरण को ट्रांसफर कर सकता है।
3. सामान्य RTI का जवाब 30 दिन में
सामान्य RTI आवेदन के मामले में PIO को 30 दिनों के भीतर जवाब देना होता है।
PIO द्वारा:
- मांगी गई सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है।
- सूचना का कुछ हिस्सा उपलब्ध कराया जा सकता है।
- अतिरिक्त शुल्क की मांग की जा सकती है।
- RTI Act के अपवादों के आधार पर सूचना देने से इनकार किया जा सकता है।
यदि सूचना देने से इनकार किया जाता है, तो PIO को संबंधित कानूनी आधार और अपील की जानकारी भी देनी होती है।
4. 30 दिन में जवाब नहीं आया तो क्या होगा?
यह RTI प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।
अगर PIO ने निर्धारित समय के भीतर कोई जवाब नहीं दिया, तो इसे Deemed Refusal यानी मानी गई अस्वीकृति माना जाता है।
इसका मतलब यह है कि आपको PIO के अलग से अस्वीकृति पत्र का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।
आप प्रथम अपील (First Appeal) दाखिल कर सकते हैं।
आसान भाषा में
RTI आवेदन → 30 दिन इंतजार → जवाब नहीं मिला → First Appeal
5. Life and Liberty RTI में 48 घंटे
यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता (Life or Liberty) से संबंधित है, तो RTI Act में विशेष प्रावधान है।
ऐसे मामले में सूचना सामान्य 30 दिनों के बजाय 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
हालांकि, केवल RTI आवेदन में “Life and Liberty” लिख देने से हर आवेदन 48 घंटे की श्रेणी में नहीं आ जाता। सूचना का वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित होना जरूरी है।
6. Third Party Information में 40 दिन
यदि RTI में मांगी गई सूचना किसी Third Party से संबंधित है और PIO को लगता है कि सूचना देने से पहले संबंधित तीसरे पक्ष का पक्ष जानना जरूरी है, तो RTI Act की धारा 11 के तहत प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।
ऐसी स्थिति में संबंधित तीसरे पक्ष को नोटिस देकर उसकी आपत्ति या सहमति जानने का अवसर दिया जाता है।
ऐसे मामले में निर्णय लेने की अवधि अधिकतम 40 दिन तक हो सकती है।
इसका मतलब यह नहीं है कि हर RTI का जवाब 40 दिन में आता है। यह विशेष Third Party प्रक्रिया से संबंधित समय-सीमा है।
7. First Appeal कब करनी चाहिए?
अगर PIO ने:
- जवाब नहीं दिया,
- सूचना देने से इनकार कर दिया,
- अधूरी सूचना दी,
- गलत या असंतोषजनक सूचना दी,
- या RTI आवेदन पर निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं की,
तो आवेदक RTI Act की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील कर सकता है।
प्रथम अपील संबंधित First Appellate Authority (FAA) के पास की जाती है।
First Appeal की सामान्य समय-सीमा
PIO के निर्णय या उत्तर से असंतुष्ट होने पर सामान्यतः 30 दिनों के भीतर प्रथम अपील की जाती है।
यदि PIO ने कोई जवाब नहीं दिया है, तो जिस अवधि के भीतर जवाब दिया जाना था, उसके समाप्त होने के बाद प्रथम अपील की जा सकती है।
उचित कारण होने पर विलंबित अपील भी स्वीकार की जा सकती है।
8. First Appeal का फैसला कितने दिन में आता है?
FAA को प्रथम अपील का निपटारा सामान्यतः 30 दिनों के भीतर करना चाहिए।
विशेष परिस्थितियों में कारण दर्ज करते हुए यह अवधि अधिकतम 45 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है।
इसलिए First Appeal दाखिल करने के बाद भी उसकी तारीख और FAA के आदेश को रिकॉर्ड में रखना जरूरी है।
9. First Appeal के बाद भी जवाब नहीं मिले तो क्या करें?
अगर FAA ने प्रथम अपील पर कोई निर्णय नहीं दिया या उसके निर्णय से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप RTI Act की धारा 19(3) के तहत द्वितीय अपील यानी Second Appeal कर सकते हैं।
द्वितीय अपील मामले के अनुसार:
Central Information Commission (CIC)
या
State Information Commission (SIC)
के समक्ष की जाती है।
किस आयोग में अपील करनी है, यह संबंधित लोक प्राधिकरण के केंद्र या राज्य सरकार के अधीन होने पर निर्भर करता है।
10. Second Appeal कितने दिन में करनी होती है?
RTI Act की धारा 19(3) के तहत द्वितीय अपील सामान्यतः 90 दिनों के भीतर की जाती है।
यह अवधि प्रथम अपील के निर्णय या उस निर्णय के अपेक्षित होने की तारीख से जुड़ी होती है।
उचित कारण होने पर आयोग विलंब को स्वीकार कर सकता है।
RTI की पूरी टाइमलाइन
| RTI प्रक्रिया | समय-सीमा |
|---|---|
| आवेदन दूसरे लोक प्राधिकरण को ट्रांसफर | अधिकतम 5 दिन |
| सामान्य RTI का जवाब | 30 दिन |
| Life & Liberty से संबंधित सूचना | 48 घंटे |
| Third Party प्रक्रिया | अधिकतम 40 दिन |
| First Appeal | सामान्यतः 30 दिन |
| First Appeal का निपटारा | सामान्यतः 30 दिन |
| विशेष परिस्थिति में First Appeal का निपटारा | अधिकतम 45 दिन |
| Second Appeal | सामान्यतः 90 दिन |
RTI की तारीख कैसे गिनें?
RTI में तारीखों का रिकॉर्ड रखना बहुत महत्वपूर्ण है।
उदाहरण के लिए यदि PIO को आपका RTI आवेदन 1 सितंबर को प्राप्त हुआ है, तो सामान्य मामले में 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर जवाब दिया जाना चाहिए।
अगर निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलता है, तो आप Deemed Refusal के आधार पर First Appeal कर सकते हैं।
इसलिए RTI आवेदन की तारीख के साथ-साथ PIO को आवेदन प्राप्त होने की तारीख का प्रमाण सुरक्षित रखना जरूरी है।
RTI लगाने के बाद कौन-कौन से दस्तावेज सुरक्षित रखें?
RTI आवेदन देने के बाद इन दस्तावेजों को संभालकर रखें:
- RTI आवेदन की कॉपी
- आवेदन जमा करने की रसीद
- Speed Post या Registered Post की रसीद
- डाक से भेजने पर Delivery Proof
- ऑनलाइन RTI का Registration Number
- PIO द्वारा भेजा गया जवाब
- अतिरिक्त शुल्क की मांग का पत्र
- First Appeal की कॉपी
- First Appeal की प्राप्ति का प्रमाण
- FAA का आदेश
ये दस्तावेज आगे की अपील में काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
क्या RTI का जवाब नहीं मिलने पर सीधे CIC या SIC जा सकते हैं?
सामान्यतः नहीं।
RTI Act में अपील की दो प्रमुख सीढ़ियां हैं:
पहली अपील → FAA
दूसरी अपील → CIC/SIC
इसलिए PIO से जवाब नहीं मिलने पर सामान्यतः पहले First Appeal करनी चाहिए। इसके बाद जरूरत पड़ने पर Second Appeal की जाती है।
RTI में जवाब नहीं मिलने पर क्या करें?
अगर RTI का जवाब निर्धारित समय में नहीं मिला है, तो सबसे पहले यह देखें कि PIO को आवेदन कब प्राप्त हुआ था।
इसके बाद 30 दिन की निर्धारित अवधि की गणना करें।
यदि निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है, तो संबंधित First Appellate Authority के पास धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील दाखिल करें।
First Appeal में यह भी स्पष्ट लिखें कि मूल RTI आवेदन कब दिया गया था और निर्धारित समय में सूचना प्राप्त नहीं हुई।
RTI लगाने के बाद सबसे जरूरी बात
RTI आवेदन देने के बाद केवल जवाब का इंतजार न करें।
-
- RTI की तारीख नोट करें।
- PIO को आवेदन मिलने की तारीख सुरक्षित रखें।
- 30 दिन की समय-सीमा देखें।
- जवाब नहीं मिले तो First Appeal करें।
- First Appeal का परिणाम भी रिकॉर्ड में रखें।
- जरूरत पड़ने पर Second Appeal करें।
याद रखें, RTI में आपकी तारीख और दस्तावेज ही आपकी सबसे बड़ी ताकत हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
RTI लगाने के बाद कितने दिन में जवाब आता है?
सामान्य RTI आवेदन का जवाब PIO को आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर देना होता है।
RTI का जवाब 30 दिन में नहीं मिले तो क्या करें?
30 दिन की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद आवेदक Deemed Refusal के आधार पर प्रथम अपील यानी First Appeal कर सकता है। अलग से रिजेक्शन लेटर का इंतजार करना जरूरी नहीं है।
RTI दूसरे विभाग में कितने दिन में ट्रांसफर होती है?
RTI Act की धारा 6(3) के तहत आवेदन या उसका संबंधित हिस्सा दूसरे लोक प्राधिकरण को अधिकतम 5 दिनों के भीतर ट्रांसफर किया जाना चाहिए।
Life and Liberty RTI में कितने घंटे में जवाब देना होता है?
यदि सूचना वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, तो ऐसी सूचना 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
Third Party RTI में कितने दिन लग सकते हैं?
धारा 11 के तहत Third Party Consultation की स्थिति में निर्णय लेने की अधिकतम अवधि 40 दिन तक हो सकती है।
First Appeal कितने दिन में करनी चाहिए?
PIO के निर्णय से असंतुष्ट होने पर सामान्यतः 30 दिनों के भीतर First Appeal की जाती है। जवाब नहीं मिलने की स्थिति में निर्धारित जवाब अवधि समाप्त होने के बाद First Appeal की जा सकती है।
First Appeal का जवाब कितने दिन में आता है?
First Appellate Authority को सामान्यतः 30 दिनों के भीतर अपील का निपटारा करना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में कारण दर्ज करके अवधि 45 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है।
Second Appeal कब की जाती है?
First Appeal के बाद यदि FAA का निर्णय संतोषजनक नहीं है या निर्धारित समय में निर्णय नहीं मिलता है, तो RTI Act की धारा 19(3) के तहत Second Appeal की जा सकती है।
Second Appeal कितने दिन में करनी होती है?
सामान्यतः Second Appeal 90 दिनों के भीतर की जाती है। उचित कारण होने पर विलंब को आयोग स्वीकार कर सकता है।
निष्कर्ष
RTI केवल सरकारी विभाग से सूचना मांगने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह नागरिकों को सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण अधिकार देता है।
इसलिए RTI लगाने के बाद उसकी समय-सीमा को जरूर समझें।
- 5 दिन — आवेदन ट्रांसफर
- 30 दिन — सामान्य RTI का जवाब
- 48 घंटे — Life and Liberty
- 40 दिन — विशेष Third Party प्रक्रिया
- First Appeal — सामान्यतः 30 दिन
- First Appeal का निपटारा — सामान्यतः 30 दिन, विशेष परिस्थिति में 45 दिन तक
- Second Appeal — सामान्यतः 90 दिन
अगर निर्धारित समय में सूचना नहीं मिलती है, तो इंतजार करते रहने के बजाय RTI Act में दिए गए अपील के अधिकार का इस्तेमाल करें।
नोट: RTI की समय-सीमा मामले की परिस्थितियों और लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार प्रभावित हो सकती है। अपील दाखिल करने से पहले संबंधित मामले के तथ्यों और लागू नियमों को ध्यान में रखना उचित है।
यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है।
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