CG मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2026: पाएं ₹50,000 की सहायता

By Umesh Shriwas

August 30, 2026

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2026 के तहत बेटियों को ₹50,000 की आर्थिक मदद मिलती है। पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन की पूरी प्रक्रिया यहां जानें।

CG मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2026: पाएं ₹50,000 की सहायता

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना’ संचालित की जा रही है। इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य विवाह के समय होने वाले आर्थिक बोझ को कम करना, बाल विवाह की रोकथाम और सामूहिक विवाह के जरिए फिजूलखर्ची को समाप्त करना है।

योजना का संक्षिप्त विवरण (Quick Overview)

विवरण जानकारी
योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
राज्य / विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD), छत्तीसगढ़
लाभार्थी वर्ग BPL / अंत्योदय कार्डधारक परिवार एवं अनाथ/निराश्रित कन्याएं
कुल सहायता राशि ₹50,000 प्रति जोड़ा (संशोधित दर)
आवेदन का माध्यम ऑफलाइन (आंगनबाड़ी / CDPO कार्यालय)
आधिकारिक पोर्टल cgwcd.gov.in

योजना के मुख्य लाभ एवं वित्तीय सहायता का वर्गीकरण

सरकार द्वारा प्रति कन्या ₹50,000 का बजटीय प्रावधान इस प्रकार किया जाता है:

  • प्रत्यक्ष बैंक अंतरण (DBT): ₹25,000 सीधे वधू के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं।
  • दैनिक उपयोग व गृहस्थी सामग्री: ₹11,000 से ₹15,000 की वैवाहिक उपहार सामग्री (बर्तन, कपड़े आदि) दी जाती है।
  • सामूहिक विवाह आयोजन व्यय: ₹8,000 से ₹14,000 प्रति जोड़ा पंडाल, भोजन, पूजा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए निर्धारित है।
  • सामाजिक सुरक्षा: विवाह का निशुल्क कानूनी पंजीयन और विवाह प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

  • मूल निवास: कन्या एवं उसका परिवार छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
  • पारिवारिक आय सीमा: परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) श्रेणी में आता हो अथवा अंत्योदय राशन कार्ड धारक हो।
  • विवाह योग्य आयु: विवाह की निर्धारित तिथि को कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
  • संतान सीमा: एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है।
  • विशेष पात्रता: राज्य की अनाथ, विधवा या परित्यक्ता महिलाएं भी पुनर्विवाह के लिए पात्र हैं।

कौन पात्र नहीं है? (Ineligibility Criteria)

  • यदि विवाह के समय वर या वधू की आयु निर्धारित कानूनी आयु (18 व 21 वर्ष) से कम हो।
  • ऐसे परिवार जो आयकर दाता (Income Tax Payee) हैं या सरकारी सेवा में स्थायी पद पर हैं।
  • परिवार की तीसरी या उससे बाद की पुत्री (अधिकतम दो पुत्रियों का नियम लागू)।
  • पूर्व में इस योजना का लाभ ले चुकी कन्याएं (पुनर्विवाह की विशेष श्रेणी को छोड़कर)।

आवश्यक दस्तावेजों की चेकलिस्ट (Documents Required)

  • वधू और वर दोनों का आधार कार्ड
  • वधू का छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र
  • परिवार का BPL राशन कार्ड / आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र (10वीं की अंकसूची / जन्म प्रमाण पत्र / मतदाता परिचय पत्र)
  • वधू का बैंक पासबुक (खाता आधार से लिंक और DBT सक्षम होना अनिवार्य)
  • वर एवं वधू के पासपोर्ट साइज फोटो
  • सामूहिक विवाह में शामिल होने का सहमति पत्र

आवेदन की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया (Application Process)

  1. आवेदन फॉर्म प्राप्त करें: अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत, नगर पालिका वार्ड कार्यालय या बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) कार्यालय से आवेदन पत्र निशुल्क लें।
  2. फॉर्म भरें: आवेदन पत्र में कन्या एवं वर का पूरा विवरण, आयु, पता और बैंक खाता संख्या सावधानीपूर्वक दर्ज करें।
  3. दस्तावेज संलग्न करें: चेकलिस्ट में बताए गए सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित (Self-attested) प्रतियां फॉर्म के साथ जोड़ें।
  4. सत्यापन एवं जमा: भरे हुए फॉर्म को संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या CDPO कार्यालय में जमा करें।
  5. प्रशासनिक जांच व चयन: विभाग द्वारा पात्रता की जांच पूरी होने के बाद जोड़े को आगामी सामूहिक विवाह आयोजन में शामिल होने की अनुमति और सहायता प्रदान की जाती है।

आवेदन की स्थिति और हेल्पलाइन (Helpline & Grievance)

आवेदन की स्थिति की जांच करने अथवा किसी भी शिकायत निवारण के लिए आप अपने ब्लॉक के बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) या जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य स्तरीय टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-233-0144 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1. क्या इस योजना का लाभ निजी (घर पर) विवाह करने पर मिलता है? नहीं, इस योजना का पूरा लाभ शासन द्वारा आयोजित अधिकृत सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होने पर ही दिया जाता है।

Q2. वधू के खाते में कुल कितनी नकद राशि भेजी जाती है? योजना के तहत कुल ₹50,000 में से ₹25,000 सीधे वधू के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं।

Q3. क्या योजना का आवेदन ऑनलाइन भरा जा सकता है? वर्तमान में फॉर्म नजदीकी आंगनबाड़ी या CDPO कार्यालय के माध्यम से ऑफलाइन ही जमा किए जाते हैं।

Q4. क्या विधवा विवाह के लिए यह सहायता उपलब्ध है? हाँ, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली विधवा या परित्यक्ता महिलाओं को पुनर्विवाह पर भी यह लाभ मिलता है।

Umesh Shriwas

मेरा नाम उमेश कुमार श्रीवास है। मैं Jaankaarilo.in का संस्थापक एवं कंटेंट ब्लॉगर हूँ। मैं RTI, श्रमिक अधिकार, सरकारी योजनाओं, कानून और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़ी सरल, उपयोगी और विश्वसनीय जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ, ताकि लोग अपने अधिकारों को समझें और सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं का सही लाभ उठा सकें।

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