केंद्र सरकार के विभाग में RTI कैसे लगाएं, ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया, ₹10 फीस, BPL छूट, Status और First Appeal की पूरी जानकारी जानें।
केंद्र सरकार के किसी विभाग में RTI कैसे लगाएं? जानिए ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीका, ₹10 फीस और पूरी प्रक्रिया
अगर आपको केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय, विभाग या केंद्रीय सरकारी संस्था से किसी रिकॉर्ड, दस्तावेज या सरकारी कार्य से जुड़ी जानकारी चाहिए, तो आप सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के तहत आवेदन कर सकते हैं।
केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के लिए RTI आवेदन ऑनलाइन RTI Online Portal के माध्यम से भी किया जा सकता है। इस पोर्टल पर आवेदन के साथ निर्धारित फीस का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है।
केंद्रीय सरकारी प्राधिकरणों के लिए सामान्य RTI आवेदन शुल्क ₹10 है। गरीबी रेखा से नीचे (BPL) श्रेणी के पात्र आवेदकों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता, लेकिन संबंधित BPL प्रमाणपत्र की प्रति लगानी होती है।
RTI क्या है?
RTI यानी Right to Information (सूचना का अधिकार) नागरिकों को सरकारी प्राधिकरणों के पास उपलब्ध सूचना और रिकॉर्ड प्राप्त करने का अधिकार देता है।
किसी केंद्रीय मंत्रालय, विभाग या केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरण से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए संबंधित CPIO (Central Public Information Officer) को RTI आवेदन दिया जा सकता है।
RTI आवेदन में अपनी शिकायत का लंबा विवरण देने के बजाय यह स्पष्ट करना बेहतर है कि आपको कौन-सा रिकॉर्ड, दस्तावेज या सूचना चाहिए। DoPT की गाइड में भी आवेदन को स्पष्ट और विशिष्ट रखने तथा रिकॉर्ड-आधारित जानकारी मांगने की सलाह दी गई है।
केंद्र सरकार के किन विभागों में RTI लगा सकते हैं?
केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और अन्य केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए RTI आवेदन किया जा सकता है।
उदाहरण के लिए, विषय के अनुसार आप संबंधित केंद्रीय मंत्रालय या विभाग से जानकारी मांग सकते हैं।
ऑनलाइन RTI पोर्टल पर उपलब्ध केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरणों की सूची से संबंधित Ministry/Department/Public Authority का चयन किया जा सकता है।
एक जरूरी बात
केंद्र सरकार और राज्य सरकार की RTI प्रक्रिया को एक जैसा न समझें।
भारत सरकार का RTI Online Portal केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और अन्य Central Public Authorities के लिए है। इस पोर्टल पर राज्य सरकार के सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए RTI दाखिल नहीं करनी चाहिए। पोर्टल स्वयं इस संबंध में चेतावनी देता है।
केंद्र सरकार में RTI लगाने के दो तरीके
केंद्र सरकार के किसी विभाग में RTI मुख्य रूप से दो तरीकों से लगाई जा सकती है:
- ऑनलाइन RTI
- ऑफलाइन RTI
दोनों तरीकों से आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आवेदन सही Public Authority/CPIO को भेजा जाए।
ऑनलाइन RTI कैसे लगाएं?
केंद्र सरकार के विभाग में ऑनलाइन RTI लगाने के लिए भारत सरकार के आधिकारिक RTI Online Portal का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह पोर्टल Department of Personnel & Training (DoPT), Government of India की पहल है।
Step 1: RTI Online Portal खोलें
सबसे पहले आधिकारिक RTI Online Portal खोलें और Submit Request विकल्प चुनें।
Step 2: नियम और निर्देश पढ़ें
आवेदन शुरू करने से पहले पोर्टल पर दिए गए RTI आवेदन संबंधी निर्देश पढ़ें।
Step 3: अपना ईमेल और आवश्यक विवरण भरें
आवेदन प्रक्रिया में आवश्यक व्यक्तिगत और संपर्क संबंधी जानकारी भरनी होती है। मोबाइल नंबर देना भी उपयोगी है क्योंकि इससे आवेदन संबंधी SMS प्राप्त हो सकते हैं।
Step 4: संबंधित Ministry/Department चुनें
अब जिस केंद्रीय विभाग से जानकारी चाहिए, उससे संबंधित Ministry/Department/Public Authority का चयन करें।
सही विभाग चुनना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका आवेदन उसी संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण तक भेजा जाएगा।
Step 5: RTI आवेदन लिखें
अब जिस सूचना की आवश्यकता है उसे स्पष्ट और बिंदुवार तरीके से लिखें।
उदाहरण के लिए:
- वर्ष 2024-25 में उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की सूची उपलब्ध कराई जाए।
- संबंधित स्वीकृति आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए।
- उक्त कार्य के लिए जारी राशि का विवरण उपलब्ध कराया जाए।
- संबंधित भुगतान/व्यय रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए।
इस तरह रिकॉर्ड और दस्तावेज से संबंधित स्पष्ट प्रश्न पूछना अधिक उपयोगी होता है।
RTI में “क्यों” पूछने के बजाय रिकॉर्ड मांगें
उदाहरण:
❌ मेरा काम अभी तक क्यों नहीं हुआ?
इसके बजाय:
✅ मेरे आवेदन पर अब तक की गई कार्रवाई से संबंधित उपलब्ध रिकॉर्ड/फाइल नोटिंग/कार्रवाई विवरण की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए।
इससे मांगी गई सूचना अधिक स्पष्ट हो जाती है। DoPT की RTI गाइड भी शिकायत या “क्यों” जैसे प्रश्नों के बजाय उपलब्ध रिकॉर्ड/दस्तावेज मांगने पर जोर देती है।
RTI Online Portal पर आवेदन की अधिकतम लंबाई कितनी है?
RTI Online Portal के निर्देशों के अनुसार आवेदन के निर्धारित टेक्स्ट बॉक्स में फिलहाल 3000 characters तक का टेक्स्ट डाला जा सकता है।
यदि आवेदन इससे लंबा है तो उसे Supporting Document के रूप में PDF आदि में अपलोड किया जा सकता है। पोर्टल के निर्देशों के अनुसार अनावश्यक रूप से Aadhaar Card या PAN Card जैसे पहचान दस्तावेज अपलोड नहीं करने चाहिए; BPL प्रमाणपत्र के लिए अलग व्यवस्था है।
RTI की फीस कितनी है?
केंद्र सरकार के सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए सामान्य RTI आवेदन शुल्क ₹10 है।
ऑनलाइन RTI में फीस
RTI Online Portal पर निर्धारित आवेदन फीस का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है।
पोर्टल के अनुसार भुगतान के लिए उपलब्ध माध्यमों में:
- Internet Banking
- Credit/Debit Card
- UPI
- RuPay Card
शामिल हैं।
ऑफलाइन RTI में ₹10 फीस कैसे दें?
केंद्र सरकार के लिए ऑफलाइन RTI आवेदन में ₹10 की फीस निर्धारित माध्यम से जमा की जा सकती है। DoPT की गाइड के अनुसार यह फीस Demand Draft, Banker’s Cheque या Indian Postal Order (IPO) के माध्यम से संबंधित Public Authority के Accounts Officer के पक्ष में दी जा सकती है।
इसलिए ऑफलाइन आवेदन भेजने से पहले संबंधित केंद्रीय विभाग की वर्तमान RTI/फीस संबंधी व्यवस्था देख लेना बेहतर है।
BPL परिवार के लिए RTI फीस कितनी है?
यदि आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (BPL) श्रेणी में आता है, तो RTI Online Portal के निर्देशों के अनुसार RTI आवेदन के लिए फीस नहीं देनी होती।
हालांकि, आवेदन के साथ संबंधित सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी BPL प्रमाणपत्र की प्रति लगानी होती है।
इसलिए केवल यह लिखना पर्याप्त नहीं है कि आप BPL हैं; आवश्यक प्रमाणपत्र की प्रति देना जरूरी है।
ऑफलाइन RTI कैसे लगाएं?
यदि आप ऑनलाइन RTI नहीं लगाना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार के संबंधित विभाग को ऑफलाइन RTI आवेदन भेज सकते हैं।
ऑफलाइन RTI की प्रक्रिया
- RTI आवेदन तैयार करें: आवेदन को संबोधित करें: केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO)
संबंधित मंत्रालय/विभाग/लोक प्राधिकरण
भारत सरकार - अपनी जानकारी लिखें: आवेदन में अपना नाम और संपर्क/डाक पता लिखें ताकि सूचना भेजी जा सके।
- मांगी गई सूचना स्पष्ट रूप से लिखें: सवालों को क्रमांक 1, 2, 3 आदि में लिखना बेहतर है।
- ₹10 आवेदन फीस लगाएं: निर्धारित माध्यम से RTI आवेदन फीस जमा करें।
- आवेदन भेजें: आवेदन संबंधित केंद्रीय लोक प्राधिकरण को डाक से भेज सकते हैं या जहां सुविधा उपलब्ध हो वहां निर्धारित तरीके से जमा कर सकते हैं।
DoPT की गाइड के अनुसार RTI आवेदन डाक, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, व्यक्तिगत रूप से या Assistant Public Information Officer के माध्यम से भी दिया जा सकता है।
RTI आवेदन में क्या-क्या लिखें?
एक सामान्य RTI आवेदन में ये बातें रखी जा सकती हैं:
आवेदन का प्रारूप
सेवा में,
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO)
[संबंधित मंत्रालय/विभाग का नाम]
भारत सरकार
विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के संबंध में।
महोदय/महोदया,
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध है:
- ………………………………….
- ………………………………….
- ………………………………….
- ………………………………….
कृपया उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर मांगी गई सूचना उपलब्ध कराई जाए।
आवेदक का नाम:
पूरा पता:
मोबाइल नंबर:
ई-मेल:
दिनांक:
हस्ताक्षर:
संलग्नक: निर्धारित आवेदन शुल्क/आवश्यक प्रमाणपत्र।
RTI में कितने सवाल पूछ सकते हैं?
RTI Act में सामान्य तौर पर ऐसा कोई सरल “अधिकतम X सवाल” नियम नहीं है जिसे हर आवेदन पर लागू किया जाए। लेकिन व्यावहारिक रूप से एक ही Public Authority और एक ही विषय से संबंधित स्पष्ट एवं रिकॉर्ड-आधारित जानकारी मांगना बेहतर होता है।
यदि अलग-अलग विभागों से संबंधित बहुत से विषय एक आवेदन में जोड़ दिए जाएं तो आवेदन को सही प्राधिकरण तक पहुंचाने और जवाब पाने में परेशानी हो सकती है। DoPT की गाइड भी संबंधित Public Authority की पहचान करने और आवेदन को स्पष्ट एवं विशिष्ट रखने की सलाह देती है।
RTI का जवाब कितने दिनों में मिलता है?
RTI आवेदन प्राप्त होने के बाद सूचना उपलब्ध कराने की सामान्य समय-सीमा 30 दिन तक होती है, हालांकि कानून में कुछ परिस्थितियों के लिए अलग प्रावधान हो सकते हैं।
यदि निर्धारित समय में सूचना नहीं मिलती या जवाब संतोषजनक नहीं है, तो आवेदक First Appeal कर सकता है।
RTI Online Portal पर First Appeal ऑनलाइन दाखिल करने की सुविधा उपलब्ध है। पोर्टल के अनुसार First Appeal के लिए कोई फीस नहीं है।
RTI का जवाब नहीं मिले तो क्या करें?
यदि RTI आवेदन पर निर्धारित समय में सूचना नहीं मिलती है या आपको लगता है कि सूचना गलत तरीके से रोकी गई है, तो आप प्रथम अपील (First Appeal) दाखिल कर सकते हैं।
ऑनलाइन RTI आवेदन करने वाले व्यक्ति RTI Online Portal से ही First Appeal दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए मूल RTI आवेदन का Registration Number उपयोग किया जाता है।
RTI आवेदन का Status कैसे Check करें?
ऑनलाइन RTI जमा करने के बाद आवेदक को एक Unique Registration Number मिलता है।
इसी Registration Number की मदद से RTI Online Portal पर आवेदन का Status देखा जा सकता है। Status देखने के लिए Registration Number और आवेदन में इस्तेमाल किए गए Email ID जैसी जानकारी मांगी जाती है।
RTI फीस जमा करने के बाद Registration Number न मिले तो?
यदि ऑनलाइन फीस का भुगतान करने के बाद तुरंत Registration Number नहीं मिलता है, तो RTI Online Portal के निर्देशों के अनुसार 24–48 working hours तक प्रतीक्षा करने की सलाह दी गई है क्योंकि भुगतान के reconciliation के बाद Registration Number generate हो सकता है।
ऐसी स्थिति में तुरंत दोबारा भुगतान करने के बजाय पहले निर्धारित समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए।
RTI लगाते समय इन गलतियों से बचें
1. गलत विभाग को RTI न भेजें
पहले पता करें कि मांगी गई सूचना किस Central Public Authority के पास उपलब्ध है।
2. शिकायत को RTI न बनाएं
RTI का उद्देश्य उपलब्ध सूचना/रिकॉर्ड प्राप्त करना है। शिकायत का समाधान मांगने के बजाय संबंधित रिकॉर्ड मांगें।
3. बहुत अस्पष्ट सवाल न पूछें
“मेरे मामले में क्या हुआ?” के बजाय तारीख, आदेश, फाइल, कार्रवाई रिपोर्ट या उपलब्ध रिकॉर्ड की स्पष्ट जानकारी मांगें।
4. एक आवेदन में बहुत अलग-अलग विषय न जोड़ें
एक विषय और संबंधित Public Authority पर केंद्रित RTI अधिक स्पष्ट रहती है।
5. फर्जी वेबसाइट पर फीस न जमा करें
केंद्रीय सरकारी RTI के लिए आधिकारिक RTI Online Portal का उपयोग करें।
RTI फीस और प्रक्रिया — एक नजर में
| जानकारी | विवरण |
|---|---|
| RTI का पूरा नाम | Right to Information |
| कानून | सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 |
| केंद्र सरकार में सामान्य आवेदन फीस | ₹10 |
| BPL आवेदक | आवेदन फीस नहीं |
| ऑनलाइन आवेदन | RTI Online Portal |
| ऑनलाइन भुगतान | UPI, कार्ड, Internet Banking आदि |
| ऑफलाइन भुगतान | निर्धारित माध्यम, जैसे IPO/DD/Banker’s Cheque |
| आवेदन किसे | संबंधित CPIO/Public Authority |
| ऑनलाइन Status | Registration Number से |
| First Appeal | ऑनलाइन की जा सकती है |
| First Appeal फीस | कोई फीस नहीं |
केंद्रीय RTI आवेदन की फीस और ऑनलाइन भुगतान संबंधी जानकारी RTI Online Portal तथा DoPT की आधिकारिक सामग्री से सत्यापित है।
FAQ
क्या केंद्र सरकार में RTI ऑनलाइन लगा सकते हैं?
हाँ। केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और अन्य Central Public Authorities के लिए RTI Online Portal से आवेदन किया जा सकता है।
केंद्र सरकार की RTI फीस कितनी है?
सामान्य RTI आवेदन के लिए फीस ₹10 है।
क्या BPL व्यक्ति को RTI फीस देनी होती है?
नहीं। पात्र BPL आवेदक को RTI आवेदन फीस नहीं देनी होती, लेकिन BPL प्रमाणपत्र की प्रति लगानी होती है।
क्या RTI Online Portal पर UPI से फीस दे सकते हैं?
हाँ। RTI Online Portal के अनुसार UPI सहित कई ऑनलाइन भुगतान माध्यम उपलब्ध हैं।
क्या राज्य सरकार के विभाग में इसी RTI Portal से आवेदन कर सकते हैं?
नहीं। RTI Online Portal केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों और Central Public Authorities के लिए है। राज्य सरकार के Public Authorities के लिए संबंधित राज्य की RTI व्यवस्था का उपयोग करना चाहिए।
RTI का जवाब न मिले तो क्या करें?
ऐसी स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार First Appeal दाखिल की जा सकती है। RTI Online Portal पर ऑनलाइन First Appeal की सुविधा उपलब्ध है।
क्या First Appeal के लिए फीस देनी होती है?
RTI Online Portal के निर्देशों के अनुसार First Appeal के लिए कोई फीस नहीं है।
निष्कर्ष
केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय, विभाग या Central Public Authority से जानकारी प्राप्त करने के लिए RTI एक उपयोगी माध्यम है। सामान्य RTI आवेदन के लिए ₹10 फीस निर्धारित है और पात्र BPL आवेदकों को आवेदन शुल्क से छूट मिलती है।
ऑनलाइन आवेदन के लिए भारत सरकार के RTI Online Portal का उपयोग किया जा सकता है। आवेदन करते समय सबसे जरूरी बात यह है कि सही Public Authority का चयन किया जाए और मांगी गई सूचना को स्पष्ट, बिंदुवार तथा उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर मांगा जाए।
Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। किसी भी प्रकार का निर्णय लेने, आवेदन करने या कार्रवाई करने से पहले संबंधित आधिकारिक पोर्टल, सरकारी अधिसूचना या संबंधित विभाग से नवीनतम और सही जानकारी अवश्य प्राप्त करें।
Leave a Comment