--Advertisements--

,

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY): ग्रामीण व शहरी आवेदन, पात्रता, नई लिस्ट

By Umesh Shriwas

August 11, 2026

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY 2.0) क्या है? जानें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए पात्रता, सब्सिडी, नई लाभार्थी सूची में नाम चेक करने और ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया।

अपना खुद का पक्का मकान होना हर व्यक्ति का सबसे बड़ा सपना होता है। सिर पर अपनी छत न केवल सुरक्षा और स्थायित्व देती है, बल्कि समाज में एक पहचान भी प्रदान करती है। हालांकि, निर्माण सामग्री और जमीन की बढ़ती कीमतों के कारण गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए खुद का घर बना पाना आसान नहीं होता।

इसी सपने को साकार करने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana – PMAY) शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य देश के हर गरीब और बेघर नागरिक को किफायती दरों पर या आर्थिक सहायता देकर पक्का मकान उपलब्ध कराना है।

इस विस्तृत ब्लॉग पोस्ट में हम आपको बताएंगे कि PMAY क्या है, PMAY-Gramin और PMAY-Urban में क्या अंतर है, पात्रता व अपात्रता की शर्तें क्या हैं, 2024 के सर्वे के बाद जारी नई सूची और दावा-आपत्ति (शिकायत) की पूरी प्रक्रिया क्या है।

Table of Contents

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) क्या है?

प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। इस योजना के तहत सरकार बेघर लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक मदद देती है, जबकि जिन लोगों के पास अपनी जमीन या पुराना कच्चा घर है, उन्हें नया घर बनाने या मरम्मत के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है।

योजना को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है:

  • PMAY-G (ग्रामीण): ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब और बेघर परिवारों के लिए।
  • PMAY-U (शहरी): शहरों और कस्बों में रहने वाले गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए।

📢 आवास योजना 2.0 (PMAY 2.0 Update): केंद्र सरकार ने योजना के विस्तार की घोषणा करते हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त 3 करोड़ पक्के मकान बनाने का लक्ष्य रखा है, जिससे और भी अधिक जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिलेगा।

2024 सर्वे और नई पात्र/अपात्र सूची (महत्वपूर्ण अपडेट)

वर्ष 2024 में देश और प्रदेश के समस्त ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में एक व्यापक सर्वे कराया गया था। इस सर्वे के आधार पर ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों में नई लाभार्थी सूची जारी की गई है।

1. स्थानीय निकायों को छंटनी का अधिकार

सर्वे के बाद स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों को यह अधिकार दिया गया है कि वे जारी सूची का भौतिक सत्यापन (Physical Verification) कर पात्र और अपात्र लाभार्थियों की छंटनी करें, ताकि केवल वास्तविक जरूरतमंदों को ही इसका लाभ मिले।

2. अगर आप पात्र हैं फिर भी अपात्र कर दिए गए, तो क्या करें? (दावा व आपत्ति प्रक्रिया)

यदि आप योजना के सभी नियमों के तहत पात्र (Eligible) हैं, लेकिन स्थानीय सत्यापन में आपको गलत तरीके से अपात्र कर दिया गया है, या सूची में कोई गड़बड़ी हुई है, तो आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:

  • जनपद / BDO कार्यालय में आवेदन: आप अपने क्षेत्र के जनपद पंचायत कार्यालय या ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) के पास जाकर अपनी ‘आपत्ति सह दावा’ (Objection & Claim) प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन में स्पष्ट लिखें कि आप पात्र हैं और सत्यापन दोबारा किया जाए।
  • उच्च अधिकारियों से शिकायत: यदि जनपद या BDO स्तर पर आपकी सुनवाई नहीं होती है, तो आप जिला कलेक्टर (DM/DC), जिला पंचायत सीईओ या राज्य के जन-शिकायत निवारण पोर्टल/हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

पात्रता एवं अपात्रता के मुख्य नियम व शर्तें

सरकार द्वारा पात्र और अपात्र लाभार्थियों के चयन के लिए कड़े नियम व शर्तें तय की गई हैं। आवेदन करने या आपत्ति दर्ज कराने से पहले इन्हें ध्यान से पढ़ें:

पात्रता की शर्तें (Who is Eligible):

  • आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
  • कच्चे मकानों/झोपड़ियों में रहने वाले या बेघर परिवार।
  • सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) या 2024 के आवास सर्वे में चिन्हित परिवार।
  • ऐसे परिवार जिनमें 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर वयस्क सदस्य न हो।
  • अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), दिव्यांग, और महिला प्रधान परिवार।

अपात्रता की शर्तें (Who is Ineligible):

  • जिनके पास 2, 3 या 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर या कृषि उपकरण हैं।
  • जिनके पास 50,000 रुपये या उससे अधिक की सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) है।
  • परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी हो या प्रतिमाह 15,000 रुपये से अधिक कमाता हो।
  • परिवार का कोई सदस्य आयकर (Income Tax) या व्यावसायिक कर (Professional Tax) देता हो।
  • जिनके पास 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि या 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रमुख लाभ और विशेषताएं

  • आर्थिक सहायता (ग्रामीण क्षेत्र): मैदानी क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए ₹1,20,000 और पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में ₹1,30,000 की सीधी वित्तीय मदद मिलती है।
  • होम लोन सब्सिडी (शहरी/मध्यम वर्ग): होम लोन पर ₹2.67 लाख तक की ब्याज सब्सिडी (CLSS) प्रदान की जाती है।
  • महिला सशक्तिकरण: योजना के तहत मकान का स्वामित्व परिवार की महिला सदस्य या संयुक्त नाम से होना अनिवार्य है।
  • शौचालय व मजदूरी की अतिरिक्त सहायता: स्वच्छ भारत मिशन के तहत ₹12,000 शौचालय निर्माण के लिए तथा मनरेगा (MGNREGA) के तहत मकान बनाने के लिए 90-95 दिनों की अकुशल मजदूरी दी जाती है।
  • बिजली व गैस कनेक्शन: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना के तहत गैस व बिजली कनेक्शन से भी जोड़ा जाता है।

PMAY ग्रामीण और शहरी में आर्थिक सहायता का विवरण

क्षेत्र / श्रेणी वित्तीय सहायता / लाभ विशेष सुविधाएं
PMAY-Gramin (मैदानी) ₹1,20,000 (3 किस्तों में) ₹12,000 शौचालय + मनरेगा मजदूरी
PMAY-Gramin (पहाड़ी/पूर्वोत्तर) ₹1,30,000 (3 किस्तों में) ₹12,000 शौचालय + मनरेगा मजदूरी
PMAY-Urban (EWS/LIG) ₹2.67 लाख तक ब्याज सब्सिडी बैंक होम लोन पर रियायती दरें

आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

  1. आधार कार्ड: परिवार के सभी सदस्यों का आधार।
  2. बैंक खाता विवरण: डीबीटी (DBT) से जुड़ा पासबुक।
  3. आय प्रमाण पत्र: आय की श्रेणी दर्शाने हेतु।
  4. जमीन/मकान के कागजात: भूखंड या कच्चे मकान के दस्तावेज।
  5. जाति प्रमाण पत्र एवं राशन कार्ड: पहचान व श्रेणी सत्यापन के लिए।
  6. सक्रिय मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो।

प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन कैसे करें? (How to Apply Online)

1. PMAY शहरी के लिए ऑनलाइन आवेदन:

  1. आधिकारिक पोर्टल pmaymis.gov.in पर जाएं।
  2. मेनू में ‘Citizen Assessment’ विकल्प पर क्लिक करें।
  3. अपनी श्रेणी (जैसे ‘In-Situ Slum Redevelopment’ या ‘Benefit under 3 components’) चुनें।
  4. अपना आधार नंबर और नाम दर्ज करके ‘Check’ पर क्लिक करें।
  5. आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक विवरण और आय की जानकारी भरें।
  6. कैप्चा कोड दर्ज कर फॉर्म सबमिट करें और एप्लीकेशन नंबर सुरक्षित रख लें।

2. PMAY ग्रामीण के लिए आवेदन:

ग्रामीण क्षेत्रों में आवास योजना के लाभार्थियों का चयन सर्वे के आधार पर किया जाता है। आप अपने ग्राम पंचायत सचिव या आवास मित्र से संपर्क करके आवेदन जमा कर सकते हैं, या pmayg.nic.in पोर्टल के जरिए स्टेटस चेक कर सकते हैं।

PMAY नई लाभार्थी सूची (List) में नाम कैसे देखें?

यदि आपने आवेदन किया है और जानना चाहते हैं कि लिस्ट में नाम है या नहीं, तो ये स्टेप्स फॉलो करें:

  1. PMAY-G की आधिकारिक वेबसाइट pmayg.nic.in पर जाएं।
  2. मेनू में ‘Awaassoft’ पर जाएं और ‘Report’ पर क्लिक करें।
  3. ‘Social Audit Reports’ सेक्शन के तहत ‘Beneficiary details for verification’ चुनें।
  4. अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुनें।
  5. कैप्चा कोड भरकर सबमिट करें। आपके गांव की पूरी सूची स्क्रीन पर दिख जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1. क्या PMAY के तहत पैसा सीधे बैंक खाते में आता है?

उत्तर: हां, ग्रामीण योजना में वित्तीय सहायता सीधी डीबीटी (DBT) के माध्यम से लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में किस्तों में भेजी जाती है।

Q2. यदि मुझे गलत तरीके से अपात्र कर दिया गया है तो प्राथमिक शिकायत कहां करें?

उत्तर: आप अपने जनपद पंचायत कार्यालय या ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) के पास लिखित में दावा-आपत्ति आवेदन जमा कर सकते हैं।

Q3. होम लोन सब्सिडी का लाभ पाने में कितना समय लगता है?

उत्तर: बैंक द्वारा दस्तावेज और पात्रता जांच के बाद CNA (Central Nodal Agency) द्वारा सब्सिडी राशि आपके लोन खाते में क्रेडिट कर दी जाती है, जिसमें आमतौर पर 3 से 6 महीने का समय लगता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

प्रधानमंत्री आवास योजना हर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ‘अपना घर’ बनाने का सपना पूरा करने का बेहतरीन अवसर है। वर्ष 2024 के सर्वे के बाद जारी नई सूचियों में अपना नाम अवश्य जांचें। यदि आप पात्र हैं और आपका नाम छोड़ दिया गया है या अपात्र कर दिया गया है, तो बिना देरी किए अपने जनपद या BDO कार्यालय में अपनी आपत्ति दर्ज कराएं ताकि आपको इस जन-कल्याणकारी योजना का हक मिल सके।

Umesh Shriwas

मैं एक आर.टी.आई. एक्टिविस्ट हूँ और Jaankaarilo.in वेब पोर्टल का संस्थापक हूँ। इस पोर्टल का उद्देश्य आम नागरिकों को उनके अधिकारों, सरकारी योजनाओं, कानूनों, सरकारी सेवाओं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़ी सरल, उपयोगी और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराना है।

Leave a Comment