Right to Information, RTI Aavedan Kaise Kare? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन कैसे करें?

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Right to Information, RTI Aavedan Kaise Kare? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन कैसे करें?

Right to Information, RTI Aavedan Kaise Kare? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन कैसे करें?- दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे ब्लॉग वेबसाइट JaankariLo.In में आज के आर्टिकल के हम आरटीआई(Right to Information) के विषय में जानने वाले हैं की RTI क्या है?, कौन कौन RTI आवेदन लगा सकता है?, RTI आवेदन कैसे लगाना है?, RTI की आवेदन शुल्क कितना है?,  RTI से आप जानकारी कैसे ले सकते हैंI आज के लेख को अंत तक ध्यान पूर्वक जरुर पढ़ेंI

मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ 2005 में एक अधिनियम लागू किया गया जिसे सूचना का अधिकार यानी Right to Information (RTI) कहा गया. इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है बस शर्त यह है की RTI के तहत पूछी जाने वाली जानकारी तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए I

आर.टी.आई. (RTI) क्या है?

सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information) 2005 सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोध पर समयबद्ध रूप से उत्तर देने का अधिदेश करता है। यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है जो भारत सरकार और उसके साथ-साथ राज्य सरकारों के अधीन विभिन्न लोक प्राधिकरणों द्वारा ‘वेब’ पर प्रकाशित की गई सूचना का अधिकार से संबंधित सूचना/प्रकटनों पर पहुंच के अतिरिक्त विभिन्न अधिकारियों में से प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों आदि के ब्यौरे संबंधी सूचना को तत्काल खोजने के लिए नागरिकों को सूचना का अधिकार पोर्टल गेटवे उपलब्ध कराता है।

देश के किसी भी ग्राम/नगर/जिला पंचायत की कैशबुक को ऑनलाइन देखने के लिए क्लिक करेंI

सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य

सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information) का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, भ्रष्टाचार को रोकना तथा हमारे लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए कार्य करने वाला बनाना है। यह स्पष्ट है कि सूचना प्राप्त नागरिक शासन के साधनों पर आवश्यक नजर रखने के लिए बेहतर रूप से तैयार होता है और सरकार को जनता के लिए और अधिक जवाबदेह बनाता है। यह अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जागरूक करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

आर.टी.आई. (RTI) आवेदन कौन कर सकता है ?

भारत देश का हर नागरिक आर.टी.आई. (Right to Information) RTI आवेदन कर सकता है और आनकारी प्राप्त कर सकता हैI

RTI आवेदन कैसे करें?

आपको सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information) RTI के तहत आवेदन करने के लिए किसी विशेष आवेदन प्रारूप की आवश्यकता नहीं है, आप सफ़ेद पेपर में अपना आवेदन लिख सकते हैं, आप अपनी सुविधानुसार पेन से या कंप्यूटर से टाइपिंग कर आवेदन लिख सकते हैंI आप ( RTI) के तहत आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते हैंI

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  • सबसे पहले आप जिस विभाग से जानकारी चाहते हैं, उसे पहचानें। कुछ विषय राज्य सरकारों या स्थानीय प्राधिकरण जैसे नगरपालिका प्रशासन / जिला पंचायत/ नगर पंचायत / ग्राम पंचायत के दायरे में आते हैं, जबकि अन्य केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।
  • आवेदन लिखने के लिए आप श्वेत पत्र(कोरा कागज) का उपयोग कर सकते हैं, आप अपने हाथ से आवेदन लिखें, आप इसे अंग्रेजी, हिंदी या क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में लिख सकते हैं जो उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा हो।
  • आवेदन को राज्य / केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को संबोधित करें। सम्बंधित कार्यालय का नाम लिखें जिससे आप जानकारी चाहते हैं, और कार्यालय का  पूर्ण और सही पता लिखें ।
  • आप RTI आवेदन में विशिष्ट, विस्तृत प्रश्नों के रूप में आप जिस विषय में जानकारी चाह रहे हैं उसे दर्ज करें, हो सके तो आपके अनुरोध में आने वाली विषय का अवधि / वर्ष का उल्लेख करें।,आवेदक को जानकारी प्राप्त करने हेतु 2रु प्रति पेज भुगतान करना होगा।
  • 10 रुपया आवेदन शुल्क याचिका दायर करने के लिए देना होता है । इसका भुगतान आप नकद, मनी ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट, कोर्ट फीस स्टैम्प, नॉन जुडिसियल स्टाम्प या पोस्टल आर्डर के रूप में कर सकते हैं। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के आवेदकों को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आवेदन के साथ बीपीएल प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न करनी होगी।
  • आवेदन में आप अपना पूरा नाम और पता, संपर्क विवरण, ईमेल आईडी और आवेदन में स्पष्ट रूप से हस्ताक्षर करें। तारीख और अपने शहर का नाम डालें।
  • आप आवेदन की एक फोटोकॉपी अपने पास रख लें। अपना आवेदन डाक द्वारा भेजें या इसे संबंधित विभाग को व्यक्तिगत रूप से सौंप दें। पावती प्राप्त करना न भूलें।

RTI (Right to Information) अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी द्वारा जानकारी 30 दिनों के भीतर आवेदक को प्रदान किया जाता है । यदि ऐसा नहीं होता है, तो आप अपील दायर कर सकते हैं। प्रथम अपील को विभाग और पते के नाम के साथ ‘अपीलीय प्राधिकरण’ या अपीलीय अधिकारी को संबोधित करते हुए अपना अपील दायर कर सकते हैं । अपील की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों में अपीलीय प्राधिकारी को वापस करने के लिए अनिवार्य है। यदि अपीलीय प्राधिकारी जवाब देने में विफल रहता है, तो आगे आप अपना अपील राज्य सूचना आयोग, मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य / केंद्रीय सूचना आयोग के पास कर सकते हैं।

आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदन पत्र का प्रारूप- Click Here

 

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