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सुकन्या समृद्धि योजना 2024, जानें नई ब्याज दरें, लाभ, आवेदन प्रक्रिया, योजना से जुड़ी समस्त जानकारीI sukaya samriddhi yojna 2024, sukanya yojna. application.इंडिया पोस्ट ऑफिस का सुकन्या समृद्धि योजना 2024, जानें नई ब्याज दरें,
बालिका के नाम पर खाता खोलने और संचालित करने की प्रक्रिया
कौन खाता खोल सकता है:
- 10 वर्ष से कम आयु की बालिका के नाम पर अभिभावक द्वारा खाता खोला जा सकता है।
- भारत में बालिका के नाम पर डाकघर या किसी बैंक में केवल एक ही खाता खोला जा सकता है।
- एक परिवार में अधिकतम दो बालिकाओं के लिए खाता खोला जा सकता है। जुड़वाँ या तीन बालिकाओं के जन्म की स्थिति में दो से अधिक खाते खोले जा सकते हैं।
खाता खोलने के लिए जमा राशि:
न्यूनतम जमा:
- खाता न्यूनतम 250 रुपये के साथ खोला जा सकता है।
वार्षिक जमा:
- एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.50 लाख रुपये (50 रुपये के गुणकों में) जमा किए जा सकते हैं।
जमा की अवधि:
- खाता खोलने की तिथि से 15 वर्ष पूरे होने तक जमा किया जा सकता है।
डिफॉल्ट खाता:
- यदि किसी वित्तीय वर्ष में खाते में न्यूनतम 250 रुपये जमा नहीं किया जाता, तो खाता डिफॉल्ट खाता माना जाएगा।डिफॉल्ट
खाते का पुनर्जीवन:
- डिफॉल्ट खाते को खाता खोलने की तिथि से 15 वर्ष पूरे होने से पहले, न्यूनतम 250 रुपये + प्रत्येक डिफॉल्ट वर्ष के लिए 50 रुपये डिफॉल्ट का भुगतान करके पुनर्जीवित किया जा सकता है।
आयकर लाभ:
धारा 80 सी के तहत कटौती:
- जमा राशि आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कटौती के लिए योग्य है।
ब्याज की गणना:
- खाते पर तिमाही आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दर से ब्याज मिलेगा।
ब्याज की गणना का तरीका:
- ब्याज की गणना कैलेंडर माह के पांचवें दिन की समाप्ति और महीने के अंत के बीच खाते में सबसे कम शेष राशि पर की जाएगी।
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ब्याज का भुगतान:
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में ब्याज जमा किया जाएगा।
कर मुक्त ब्याज:
- आयकर अधिनियम के तहत अर्जित ब्याज कर मुक्त है।
ब्याज की राशि
- ब्याज दर 8.2% प्रति वर्ष (01-01-2024 से प्रभावी), वार्षिक आधार पर गणना की जाएगी, वार्षिक चक्रवृद्धि।
खाते का संचालन:
- बालिका के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक खाते का संचालन अभिभावक द्वारा किया जाएगा।
निकासी:
- बालिका के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात खाते से निकासी की जा सकती है।
निकासी की सीमा:
- पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध शेष राशि के 50% तक निकासी की जा सकती है।
निकासी का तरीका:
- निकासी एकमुश्त या किश्तों में की जा सकती है, जो प्रति वर्ष एक से अधिक नहीं होगी, अधिकतम पांच वर्षों के लिए।
समयपूर्व बंद करना:
खाता खोलने के 5 वर्ष पश्चात निम्नलिखित शर्तों पर खाते को समयपूर्व बंद किया जा सकता है:
- खाताधारक की मृत्यु होने पर।
- अत्यधिक दयालु आधार पर:
- खाताधारक की जीवन के लिए खतरा।
- उस अभिभावक की मृत्यु जिसके द्वारा खाता संचालित किया गया था।
- ऐसे बंद करने के लिए आवश्यक पूर्ण दस्तावेज और आवेदन।
समयपूर्व बंद करने की प्रक्रिया:
- संबंधित डाकघर में पासबुक के साथ निर्धारित आवेदन पत्र जमा करें।
परिपक्वता पर बंद करना:
- खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष के बाद।
- या 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद बालिका के विवाह के समय। (विवाह की तिथि से 1 महीने पहले या 3 महीने बाद बंद करने की अनुमति नहीं है)।