भीमराव आंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना Dr. bhimrao ambedkar medhavi vidyarthi yojna

भीमराव आंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना

डॉ.भीमराव आंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना, Dr. bhimrao ambedkar medhavi vidyarthi yojna, आवेदन, पात्रता और लाभ।

छात्रों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने और सभी छात्रों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह छात्रों को सशक्त बनाती है, उन्हें प्रेरित करती है, और उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करती है। इसी क्रम में मध्यप्रदेश सरकार के अनुसूचित जाति विभाग द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए डॉ. भीमराव अम्बेडकर मेधावी पुरस्कार योजना संचालित की जा रही है जिससे अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को सरकार द्वारा विशेष रूप से नगद पुरुस्कार प्रदान किया जाता है_ योजना के बारे में जानने के लिए लेख को अंत तक जरुर पढ़ें..

योजना के बारे  में…

योजनान्तर्गत कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षा में प्रदेश में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को डॉ. भीमराव अम्बेडकर मेधावी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। एवं शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया जाता है।

योजनान्तर्गत कक्षा 10वीं में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को 20,000/-20,000/– (रूपये बीस हजार- बीस हजार) प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्रा को रूपये 15,000/-15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार-पन्द्रह हजार मात्र) एवं प्रदेश में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्रा को रूपये 10,000/- 10,000/- (रूपये दस हजार- दस हजार मात्र) की राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा राज्य स्तर पर प्रथम 50-50 बालक-बालिकाओं को 1000/- प्रत्येक विद्यार्थी के मान से स्वीकृत किये जाते है। 12वीं में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को 30,000-30,000/- (रूपये तीस हजार-तीस हजार) प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्रा को रूपये 20,000/- 20,000/- (रूपये बीस हजार- बीस हजार मात्र) एवं प्रदेश में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्रा को रूपये 10,000/–  10,000 (रूपये दस हजार- दस हजार मात्र) की राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा राज्य स्तर पर प्रथम 50-50 बालक-बालिकाओं को 1000/- -प्रत्येक विद्यार्थी के मान से स्वीकृत किये जाते है।

योजनान्तर्गत मिलने वाला लाभ

कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षा में प्रदेश में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को मिलने वाला लाभ
क्र. कक्षा  प्रथम  द्वितीय  तृतीय
1 10 वीं 20000 रूपये 15000 रूपये 10000 रूपये
2 12 वीं 30000 रूपये 20000 रूपये 10000 रूपये
3 आधिकारिक वेबसाइट https://highereducation.mp.gov.in/
इसके अलावा राज्य स्तर पर प्रथम 50-50 बालक-बालिकाओं को 1000/- -प्रत्येक विद्यार्थी के मान से स्वीकृत किये जाते है।

अधिक जानकारी के लिए, छात्र अनुसूचित जाति विभाग के आधिकारिक वेबसाइट:-  http://www.tribal.mp.gov.in/MPTAAS पर जा सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया

अभ्यर्थी जिस जिले का निवासी है उस जिले के सहायक आयुक्त/जिला संयोजक के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र कार्यालय आयुक्त अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश सक्षम अधिकारी- जिला कलेक्टर/ सहायक आयुक्त आदिवासी विकास/जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण एवं कार्यालय आयुक्त अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश भोपाल आवेदन- नि:शुल्क है।

मध्यप्रदेश सरकार के अनुसूचित जाति विभाग द्वारा संचालित की जाती है।

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पात्रता

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