मात्र 7000 रूपये में SSY योजना के तहत अपने खेत और बाड़ी में लगवाएं सोलर पम्प, Saur Sujla Yojna 2024

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Saur Sujala Yojana 2024, (सौर सुजला योजना क्या है )online application, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, लाभ, विशेषता, आधिकारिक वेबसाइट, हेल्प लाइन नम्बर और सभी प्रकार के अपडेट। 

सौर सुजला योजना छत्तीसगढ़

मात्र 7000 रूपये में SSY योजना के तहत अपने खेत और बाड़ी में लगवाएं सोलर पम्प- सौर सुजला योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों की सिंचाई सुविधाओं में सुधार के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत, किसानों को सौर ऊर्जा से संचालित पंप सेट प्रदान किए जाते हैं, जिससे उन्हें सिंचाई के लिए निर्बाध बिजली मिल सके और उनकी कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ सके।

सौर सुजला योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास. अभिकरण (CREDA- Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency) द्वारा किया जा रहा है। योजनांतर्गत हितग्राही का चयन कृषि विभाग द्वारा किया जाता है। योजनांतर्गत 01 लाख से अधिक सोलर पम्पों की स्थापना की जा चुकी है। और भविष्य में यह आकड़ा और बढ़ने वाला है ।

योजना का उद्देश्य

सौर सुजला योजना का उद्देश्य कृषकों की सिंचाई आवश्यकता हेतु सौर सिंचाई पम्प स्थापित किया जाना है। कृषकों को रियायती दरों पर सिंचाई पम्प प्रदान कर कृषकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 01 नवम्बर 2016 को योजना प्रारंभ की गई है। सोलर पम्प के उपयोग से राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ भू-जल के संरक्षण एवं संवर्धन तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। योजनांतर्गत 03 एच.पी. एवं 05 एच.पी. क्षमता के सोलर पम्प की स्थापना किये जाने का प्रावधान है।

मुख्य विशेषताएं:

सौर ऊर्जा पंप सेट: इस योजना के तहत, किसानों को सोलर पंप सेट प्रदान किए जाते हैं, जो बिजली की कमी के बावजूद सिंचाई को सुचारू बनाते हैं।

सहायता और अनुदान: सरकार किसानों को सोलर पंप सेट लगाने के लिए आर्थिक सहायता और अनुदान प्रदान करती है, जिससे उनकी वित्तीय बोझ कम हो सके।

बिजली की बचत: सोलर पंप सेट बिजली पर निर्भर नहीं होते, जिससे बिजली की बचत होती है और किसानों को बिजली बिल का भुगतान नहीं करना पड़ता।

पर्यावरण संरक्षण: सोलर ऊर्जा पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होती, जिससे यह योजना पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देती है।

लाभ:

  • किसानों की सिंचाई संबंधी समस्याओं का समाधान।
  • कृषि उत्पादन में वृद्धि।
  • बिजली पर निर्भरता कम करना।
  • किसानों की आय में वृद्धि।
  • पर्यावरण संरक्षण।

सोलर पम्पों क्षमता

सौर सुजला योजनांतर्गत 03 एच. पी. एवं 05 एच.पी. क्षमता के सर्फेस एवं सबमर्सिबल सोलर पम्पों की स्थापना की जा रही है। योजनांतर्गत स्थापित सोलर पम्पों की ऑन साईट वारंटी एवं रख-रखाव स्थापनाकर्ता इकाई द्वारा 05 वर्ष तक किया जाता है। संयंत्र में टुट-फूट एवं चोरी / क्षतिग्रस्त होने पर 05 वर्षीय बीमा का प्रावधान है।

सौर सुजला योजना के तहत् हितग्राही अंशदान की राशि

सौर सुजला योजनांतर्गत सोलर पम्प की स्थापना हेतु हितग्राही द्वारा देय अंशदान राशि का वर्गवार विवरण निम्नानुसार है:

क्र. पम्प का विवरण क्षमता / प्रकार  हितग्राही का अंशदान 
1 03 एच.पी. / एसी/डीसी सरफेस / सबमर्सिबल अजा/अजजा             अन्य पिछड़ा वर्ग            सामान्य
               7000                       12000                    18000
2 05 एच.पी./एसी/डीसी सरफेस / सबमर्सिबल               10000                      15000                     20000
3 आधिकारिक वेबसाइट         https://www.creda.in/
4 टोल फ्री नंबर /Call Center Number          18001234591

उपरोक्त हितग्राही अंशदान के अतिरिक्त 01 रू. प्रति वॉट की दर से (03 एच.पी. / 3000 वॉट हेतु 3000 रू. एवं 05 एच.पी./4800 वॉट हेतु 4800 रू.) प्रोसेसिंग शुल्क की राशि दिया जाना होता है।

आवेदन प्रक्रिया

सौर सुजला योजनांतर्गत सोलर पम्प की स्थापना हेतु कृषक कृषि विभाग या क्रेडा, के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं, साथ ही ऑनलाईन पोर्टल (creda.co.in) के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। आवेदन फार्म को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट https://www.creda.in/ में आना होगा ।

आपके सामने एक इसका आधिकारिक वेबसाइट खुल जायेगा यहाँ आपको नीचे दो विकल्प सौर सुजला योजना ऑनलाइन आवेदन और मार्केट मोड़ ऑनलाइन आवेदन नजर आयेगा आपको दोनों में से किसी एक विकल्प का चयन कर पूछी गयी सभी वांछित जानकरी को भर कर सबमिट कर देना है ।

पीएम सूर्य घर योजना 2024 आवेदन करने के लिए click करें 

ऑनलाइन आवेदन हेतु Click करें ।

मार्केट आवेदन करने के लिए Click करें।

आवश्यक दस्तावेज

सौर सुजला योजनांतर्गत सोलर पम्प की स्थापना हेतु हितग्राही के पास स्वयं के नाम की कृषि भूमि एवं जल स्त्रोत (बोरवेल, कुआ, नदी/नाला आदि) होना अनिवार्य है। आवेदन के साथ पते के प्रमाण की सत्यापित छायाप्रति, आधार कार्ड की सत्यापित छायाप्रति, भूमि का खसरा / रकबा एवं कार्य स्थल का सत्यापित नक्शा, जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति प्रोसेसिंग शुल्क की राशि एवं हितग्राही के 02 फोटोग्राफ जमा करना अनिवार्य है।

अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी कृषि कार्यालय में संपर्क करें ।

Call Center Number : 18001234591

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