मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के  लिए आवेदन 1 जनवरी 2024 तक

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शासन द्वारा राज्य के युवा वर्ग के लिए रोजगारोन्मुखी योजनाएं संचालित की जा रही है वर्तमान में मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु आवेदन मंगाए गए है। इच्छुक आवेदक अपना आवेदन समस्त दस्तावेजों के साथ दो प्रतियों में अंतिम तिथि 1 जनवरी 2024 तक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ में जमा कर सकते है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन दिवस एवं समय में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ एवं दूरभाष क्रमांक 07762-222914 में संपर्क कर सकते है।मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना हेतु जिन आवेदकों की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य (अजा/अजजा/अपि वर्ग/महिला/नि:शक्तजन/नक्शल प्रभावित/सेवानिवृत्त सैनिक की आयु में 5 वर्ष की छूट)की पात्रता है। इन योजनाओं के अंतर्गत आवेदन दो प्रतियों में जमा कर सकते है। योजना अंतर्गत अधिकतम स्वीकार्य लागत निर्माण/उद्योग इकाईयों हेतु 25 लाख, सेवा इकाई हेतु 10 लाख एवं व्यवसाय हेतु 2 लाख है। लाभार्थी को न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। उद्योग एवं सेवा परियोजना में स्वीकृत ऋण पर लगने वाला बैंक गारंटी शुल्क तथा आगामी 4 वर्षो के लिए अधिरोपित वार्षिक सेवा शुल्क का भुगतान शासन द्वारा दिया जाएगा। नियमानुसार ब्याज अनुदान एवं मार्जिन मनी अनुदान देय होगा। कोई भी व्यक्ति अथवा उनके परिवार के सदस्य जो पूर्व में भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर लाभान्वित हुये हैं वो इस योजना हेतु पात्र नहीं होंगे।

अधिक जानकारी के लिए आप ज़िला उद्योग एवं व्यापार केंद्र में संपर्क कर सकते हैं।

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